नोएडा, 11 जुलाई 2026 | रिपोर्ट: सिमरन सिंह
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद हत्या केस में डेढ़ साल के बच्चे की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
फिरोजाबाद हत्याकांड: कोर्ट का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद हत्या मामले में जिला और सत्र अदालत ने डेढ़ साल के बच्चे आरव की हत्या के आरोप में जितेंद्र पाठक उर्फ विराज को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
फिरोजाबाद हत्याकांड: क्या है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार 30 मई को आरोपित अपने भाई की पत्नी से मिलने गया था। पुलिस के मुताबिक शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद उसने गुस्से में डेढ़ साल के मासूम आरव को कथित रूप से जमीन पर फेंककर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित बच्चे के शव के साथ मौके से भाग गया, लेकिन स्थानीय लोगों के देख लेने पर शव को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपित ने अपने इरादे का भी खुलासा किया था।
फिरोजाबाद हत्याकांड: जांच और सुनवाई
पुलिस ने मामले की जांच को तेज़ी से सभी चरणों में पूरा करते हुए छह दिनों के भीतर चार्जशीट पेश की। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह प्रस्तुत किया। सभी सबूतों और गवाहों का विचार करते हुए अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा दी। यह मामला आगे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
