नोएडा प्राधिकरण में फाइल लेकर घूमना पड़ेगा भारी, आवंटी-ठेकेदारों के लिए नए निर्देश
नोएडा प्राधिकरण में फाइल लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने की व्यवस्था पर सख्ती की गई है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुष्प राज सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब आम व्यक्ति, आवंटी और ठेकेदार को खुद फाइल लेकर अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित विभाग ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत फाइल आगे भेजेगा। फाइलों की आवाजाही फाइल डिस्पैच रजिस्टर के जरिए दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे फाइल की स्थिति और जिम्मेदारी की निगरानी आसान हो सकती है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है।

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नोएडा प्राधिकरण में काम कराने के लिए फाइल लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने वाले आवंटियों और ठेकेदारों के लिए अब व्यवस्था बदलने जा रही है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुष्प राज सिंह ने फाइलों की आवाजाही को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अब आम व्यक्ति, आवंटी या ठेकेदार के हाथ में फाइल लेकर प्राधिकरण परिसर में घूमते मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि फाइलों को संबंधित विभाग के माध्यम से ही आगे भेजने की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

नोएडा प्राधिकरण में विभाग की होगी जिम्मेदारी

नए निर्देशों के अनुसार किसी आम व्यक्ति, आवंटी या ठेकेदार को अपनी फाइल लेकर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के कार्यालय तक जाने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित विभाग ही फाइल को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भेजेगा। इसका उद्देश्य अधिकारियों तक फाइल पहुंचाने की प्रक्रिया में संबंधित लोगों की सीधी आवाजाही को कम करना है। साथ ही विभागीय स्तर पर फाइलों की जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया गया है।

नोएडा प्राधिकरण में डिस्पैच रजिस्टर से निगरानी

पुष्प राज सिंह ने निर्देश दिया है कि संबंधित विभाग से उच्च अधिकारी के पास भेजी जाने वाली फाइल फाइल डिस्पैच रजिस्टर के माध्यम से भेजी जाए। इससे फाइल के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचने का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इसके जरिए यह पता लगाना आसान हो सकता है कि फाइल किस स्तर पर है और उसे किस अधिकारी के पास भेजा गया है। इससे प्रक्रिया में जवाबदेही बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

नोएडा प्राधिकरण में आवंटी-ठेकेदारों पर भी लागू होगा नियम

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि जब फाइल भेजने की विभागीय व्यवस्था मौजूद है, तो संबंधित व्यक्ति खुद फाइल लेकर कार्यालयों में क्यों घूमते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है। यह व्यवस्था केवल आम लोगों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आवंटी और ठेकेदार भी फाइल लेकर परिसर में घूमते पाए गए तो कार्रवाई हो सकती है। अब इस आदेश के बाद फाइल निस्तारण और विभागीय जिम्मेदारी की व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है।