नोएडा धारा 163 लागू होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था संभालती पुलिस

बकरीद को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर में नोएडा धारा 163 लागू की गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने 30 मई तक जिले में सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को लागू किया है। अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों, मुख्य मार्गों और खुली जगहों पर नमाज, धार्मिक कार्यक्रम और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

नोएडा धारा 163 के तहत क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

प्रशासन द्वारा धार्मिक क्षेत्रों के नजदीक भीड़ इकट्ठा करने और ऊँची आवाज में लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही, सरकारी कार्यालयों और संवेदनशील स्थानों के समीप ड्रोन उड़ाने पर भी रोक रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था खराब करने के प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

अपर पुलिस उपायुक्त शैव्या गोयल ने कहा कि त्योहार के समय कुर्बानी कार्यक्रम और विभिन्न समूहों के धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। थाना पुलिस को सतत गश्त और निगरानी का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य त्योहार को शांति के साथ सम्पन्न करना है।

सौहार्द बनाए रखने की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और कानूनों का पालन करने के लिए अनुरोध किया है। नोएडा के धारा 163 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी सतर्क है।


simran-singh-jan-naad-reporter

By Simran Singh

सिमरन सिंह जन नाद की सक्रिय संवाददाता हैं। ये नोएडा और आसपास के क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सामाजिक और स्थानीय खबरों को कवर करती हैं। रिपोर्टिंग के अलावा इन्हें बैडमिंटन खेलना और कुकिंग में विशेष रुचि है।